भाड़े के शिक्षकों को कमिश्नर ने किया निलंबित

Wednesday, February 19, 2025 - 14:28
Updated: 2 years ago
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भाड़े के शिक्षकों को कमिश्नर ने किया निलंबित

सागर (आरएनआई) संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने भाडे के शिक्षक से संस्था में बच्चों को पढाये जाने के संबंध में संलिप्त शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी जनपद शिक्षा केन्द्र खुरई लोकमन चौधरी,  विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालथौन जेपी अहिरवार एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी खुरई आरएस शर्मा को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह एवं नियमित मानीटरिंग नहीं किए जाने एवं उक्त प्रकरण में संलिप्तता परिलक्षित होने के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

 क्या था मामला : सागर में स्कूल में किराए पर पढ़ाई कराने वाले शिक्षको और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन ▪डीईओ ,डीपीसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य को कारण बताओं नोटिस ▪तीन जन शिक्षक , पांच शिक्षक निलंबित ▪अपने स्थान पर अन्य किराए के शिक्षक को नियुक्त करने का मामला

कमिश्नर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत पाया गया कि जिले के दैनिक समाचार पत्रों में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपनी जगह किसी अन्य छद्म व्यक्ति को लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ाने के उद्‌भूत प्रकरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी जनपद शिक्षा केन्द्र खुरई  लोकमन चौधरी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालथौन जेपी अहिरवार एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी खुरई आरएस शर्मा अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह है, इनके द्वारा नियमित मानीटरिंग नहीं किए जाने के फलस्वरूप उक्त स्थिति निर्मित हुई है। उक्त को संबंधित प्रकरण में लघुशास्ति हेतु आरोप ज्ञापन जारी किया जाकर समयावधि में उत्तर चाहा गया, दिनांक 18-02-2025 को, उक्त को संभागायुक्त के समक्ष सुना गया जिसमें उनके द्वारा उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया जो उनके गया जबाव में उल्लेखित है।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से प्राप्त प्रस्ताव, व संबंधितों द्वारा प्रस्तुत जबाव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या उक्त प्रकरण भाडे के शिक्षक से संस्था में बच्चों को पढाये जाने के संबंध में  शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी जनपद शिक्षा केन्द्र खुरई लोकमन चौधरी,  विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालथौन जेपी अहिरवार एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी खुरई आरएस शर्मा की संलिप्तता परिलक्षित हो रही है। इनके द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लघंन है।

संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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