ध्‍वनि प्रदूषण करने पर दो डी०जे० साउण्ड एवं एम्पलीफायर किये गये जप्‍त

म.प्र. कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

Thursday, January 23, 2025 - 21:38
Updated: 2 years ago
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ध्‍वनि प्रदूषण करने पर दो डी०जे० साउण्ड एवं एम्पलीफायर किये गये जप्‍त

गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा विभिन्‍न वार्षिक परीक्षाओं के निर्विघ्‍न, शांतिपूर्ण एवं व्‍यवस्थित तरीके से संपन्‍न कराने, कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने तथा ध्‍वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत जिला गुना की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं और उसके अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र में आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित कर विभिन्‍न प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में अपर कलेक्‍टर श्री अखिलेश जैन के मार्गदर्शन में विगत रात्रि को दो डी०जे० साउण्ड एवं एम्पलीफायर की जप्ति की कार्यवाही की गई। जिसमें से एक शाहरूख उर्फ रानू पुत्र फारूक खान निवासी ढोंगापुरा कैंट गुलाबगंज हनुमान मंदिर गोमती गार्डन तथा दूसरा डी० जे० साउण्ड सिस्टम मय एम्पलीफायर असलम पुत्र अलाउददीन खान निवासी लुकवासा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी को नानाखेडी गिरधारी गार्डन के सामने से रात के 10 बजे के बाद तेज आवाज में बजाये पाये जाने से तहसीलदार गुना नगर एवं थाना प्रभारी केंन्ट के द्वारा जप्त किया गया। दोनो डी०जे० संचालक के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 19 की धारा 15 के तहत कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार गुना, थाना प्रभारी केंन्ट अनुप भार्गव सहित राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम उपस्थित रही।


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