तेलंगाना: केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे को पॉक्सो मामले में 7 दिन की अंतरिम जमानत, परीक्षा में शामिल होने की मिली अनुमति
तेलंगाना में एक चर्चित पॉक्सो मामले में केंद्रीय मंत्री Bandi Sanjay Kumar के बेटे बंदी साई भागीरथ को राहत मिली है। हैदराबाद के मलकाजगिरि स्थित पॉक्सो विशेष अदालत ने उन्हें सात दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत उन्हें अपनी अंतिम परीक्षाओं में शामिल होने के लिए दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, बंदी साई भागीरथ के खिलाफ बशीरबाग पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता को देखते हुए सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की है। यह राहत अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहेगी।
मामले की सुनवाई के दौरान भागीरथ की ओर से पेश वकील ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने अदालत में दायर जवाबी याचिका में कहा कि यदि पुलिस हिरासत की अनुमति दी जाती है, तो पूछताछ के दौरान उचित सुरक्षा उपाय और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि पूछताछ केवल सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच ही की जाए और प्रतिदिन पूछताछ के बाद भागीरथ को शाम 7 बजे तक चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार के अधीक्षक की हिरासत में वापस भेजा जाए। बचाव पक्ष ने इस संबंध में Telangana High Court के पूर्व निर्देशों का भी हवाला दिया।
फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देकर आरोपी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। वहीं, मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अदालत द्वारा निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भागीरथ को आगे की न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा।
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