घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कार्रवाई, 07 सिलेंडर जप्त
गुना (आरएनआई) कलेक्टर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, आशीष चतुर्वेदी एवं श्रीमती इन्दुशर्मा के द्वारा आज विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गयी। जांच के दौरान श्रीनाथ पावभाजी, शास्त्री पार्क चौपाटी, आगरा चाट भण्डार शास्त्री पार्क चौपाटी, महाकाल पावभाजी चायनीज सेन्टर, चौपाटी शास्त्री पार्क, आगरा चाट भण्डार ठेला, हनुमान चौराहा, विवेक कचौडी कॉर्नर, हनुमान चौराहा, मोनू सेन/ रामदयाल सेन टी-स्टॉल, कोर्ट के पीछे, इनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के कागजात प्रस्तुत नहीं जाने पर कुल 07 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये। उक्त सिलेंडरों को जप्ती उपरांत विवेक/केशर गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में दिये गये हैं। इन 06 दुकानों के संचालकों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी एवं श्रीमती इन्दु शर्मा शामिल थे।
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