ईपीएफओ वेतन सीमा बढ़ी: 15 हजार से 25 हजार रुपये हुई, 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आएंगे और उन्हें भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वेतन सीमा में यह बदलाव 12 साल बाद किया गया है। सितंबर 2014 में ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। इससे पहले 2004 से 2014 तक यह सीमा अपरिवर्तित रही थी।
सरकार के मुताबिक, वेतन में बढ़ोतरी, आय के स्तर में बदलाव और औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है।
इस फैसले के तहत नए पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज में शामिल होंगे। इसके लिए सरकार पर लगभग 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आने का अनुमान है।
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