फॉर्म-6 में बदलाव नहीं: चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 15 बिंदुओं वाला जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर से जुड़े तीनों प्रमुख आदेश आयोग के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे।
आयोग ने हलफनामे में स्पष्ट किया कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। उसके मुताबिक, फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और एसआईआर के दौरान एक अलग घोषणा-पत्र की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन में घोषणा-पत्र को जिस तरह प्रदर्शित किया गया, उससे फॉर्म-6 में बदलाव होने का आभास हो सकता था। इस स्थिति को दूर करने के लिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र को अलग-अलग करने का निर्णय लिया गया।
हलफनामे में आयोग ने अपनी निर्णय प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि फाइलें संबंधित चुनाव आयुक्तों के पास भेजी जाती हैं और जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी लेकर उसे बाद में रिकॉर्ड पर दर्ज किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि किसी आयुक्त की टिप्पणी, सुझाव या सवाल को अपने आप आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। आयोग के अनुसार, जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी एसआईआर से जुड़े तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों की स्वतंत्र जांच और ऑडिट कराने, हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची उपलब्ध कराने तथा पात्र मतदाताओं के नाम बिना उचित सूचना और सुनवाई के न हटाए जाने की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस विवाद में मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली और आयोग के फैसलों की वैधानिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने याचिका को आधारहीन बताते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के दावों और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल, फॉर्म-6 और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर अंतिम न्यायिक निर्णय आना बाकी है।
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