30 जून तक वार्षिक विवरणी जमा करें प्रकाशक, अन्यथा लगेगा जुर्माना: प्रेस महापंजीयक की अंतिम चेतावनी
नई दिल्ली (आरएनआई)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रेस महापंजीयक भारत (Press Registrar General of India) ने देशभर के पंजीकृत समाचार पत्रों एवं आवधिक प्रकाशनों के प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए वार्षिक विवरणी (Annual Statement) समय पर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक विवरणी जमा न करने वाले प्रकाशकों के विरुद्ध आर्थिक दंड की कार्रवाई की जाएगी।
5 जून 2026 को जारी एडवाइजरी संख्या-11/2026 के अनुसार, प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 7 के तहत सभी पंजीकृत आवधिक प्रकाशनों को अपने ऑडिटेड वार्षिक विवरण ऑनलाइन माध्यम से प्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal-PSP) पर जमा करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था प्रकाशन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
प्रेस महापंजीयक कार्यालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक विवरणी अभी तक जमा न करने वाले प्रकाशकों को अंतिम अवसर देते हुए 30 जून 2026 तक विवरणी दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इसके बाद किसी प्रकार का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।
अधिनियम की धारा 14(1)(बी) एवं 14(3) के तहत यदि कोई प्रकाशक निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक विवरणी जमा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार दूसरे वर्ष भी विवरणी जमा नहीं करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर 20 हजार रुपये हो जाएगी, जबकि प्रत्येक अगले उल्लंघन पर दंड राशि दोगुनी की जा सकती है। हालांकि, कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
उप प्रेस महापंजीयक रत्नाकर पामुला द्वारा हस्ताक्षरित इस एडवाइजरी में सभी प्रकाशकों से समय रहते अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने और आवश्यक दस्तावेज प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की गई है। प्रेस महापंजीयक भारत की स्वीकृति से जारी इस निर्देश का उद्देश्य प्रकाशन क्षेत्र में नियामकीय अनुपालन को मजबूत बनाना तथा आवश्यक सूचनाओं के समयबद्ध संकलन को सुनिश्चित करना है।
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