16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि बन्द ऋतु घोषित, उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करना रहेगा निषेध

Wednesday, June 11, 2025 - 22:21
Updated: 1 year ago
0
16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि बन्द ऋतु घोषित, उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करना रहेगा निषेध

गुना (आरएनआई) वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हे संरक्षण देने के लिये मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-03 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करना निषेध है। 

मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार ऐसे छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, जिन्‍हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदीयों जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णता प्रतिबंधित है। उक्‍त नियमों के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा-05 के तहत उल्लंघनकर्ता को 01 वर्ष का करावास या रू. 5,000/-(पाँच हजार) तक का जुर्माना अथवा दोंनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त नागरिकों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया हैं कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय एवं मत्स्य परिवहन न करें तथा न ही इन कार्यों में सहयोग देवें।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User