‘सहमति से बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं’—महिला के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

Wednesday, February 18, 2026 - 12:13
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‘सहमति से बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं’—महिला के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

कोलकाता (आरएनआई)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने हों, तो केवल बाद में शादी न हो पाने या रिश्ता टूट जाने के आधार पर उन्हें दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि दुष्कर्म का आरोप टिकने के लिए यह दिखना आवश्यक है कि शुरुआत से ही पुरुष का इरादा धोखा देने का था और उसी गलत मंशा के तहत महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से दोनों के व्यवहार में आपसी सहमति के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी को रद्द कर दिया। आरोपी पर आरोप था कि उसने शादी का वादा कर महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में जबरन गर्भपात कराया। मामले की सुनवाई जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की पीठ ने की। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्ष कई वर्षों तक साथ रहे, एक-दूसरे के साथ यात्रा की, होटलों में ठहरे और पति-पत्नी की तरह व्यवहार किया—ये सभी परिस्थितियां आपसी सहमति की ओर इशारा करती हैं।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि यह रिश्ता वर्ष 2017 में शुरू हुआ और 2022 तक चला, जब इसमें कड़वाहट आई। इस पूरे समय के दौरान महिला ने आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और रिश्ता जारी रखा। न्यायालय ने कहा कि दोनों ने यह स्वीकार किया कि महिला गर्भवती हुई थी और दोनों की सहमति से गर्भपात कराया गया। ऐसे में यह कहना कठिन है कि महिला वर्षों तक किसी गलतफहमी या दबाव में थी।

महिला की ओर से आरोप लगाए गए थे कि आरोपी ने उसे कुछ पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा किया, जिस पर भरोसा कर वह चुप रही। बाद में, जब आरोपी ने 2022 में शादी से इनकार कर दिया, तब महिला ने पश्चिम मिदनापुर में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि केवल शादी का वादा पूरा न होना, यदि शुरुआत से धोखा देने की मंशा साबित न हो, तो सहमति से बने शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। यह टिप्पणी ऐसे मामलों में कानून की व्याख्या को लेकर एक अहम नज़ीर के रूप में देखी जा रही है।

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