समस्‍त शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारी 07 दिवस के भीतर आवश्‍यक रूप से अपने-अपने शस्‍त्र जमा करना करें सुनिश्चित - कलेक्‍टर

Saturday, March 16, 2024 - 20:49
Updated: 3 years ago
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गुना (आरएनआई) भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 का कार्यक्रम घोषित करते हुए आर्दश आचार संहिता की विज्ञप्ति जारी की गई हैं। इस दौरान जनसुरक्षा एवं कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति बनाए रखने तथा निर्विघ्‍न, स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्‍पन्‍न कराने हेतु यह आवश्‍यक हैं कि, जिले के शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्‍त्र लायसेंस निलंबित किए जाए तथा लोकसभा निर्वाचन-2024 सम्‍पन्‍न होने तक के लिए शस्‍त्र संबंधित थानों में जमा कराए जाएं।  
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 [3]  में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला-गुना अंतर्गत प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 में स्‍वीकृत समस्‍त शस्‍त्र लायसेंसों के संबंध में निम्‍नानुसार आदेश जारी किये गये हैं -
जिले में स्थित समस्‍त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत समस्‍त शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्‍त्रों के संबंध में लिए गए निर्णय अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 में कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति सामान्‍य बनाए रखने, लोक शांति एवं मानव जीवन को सुरक्षित बनाए रखने तथा स्‍वतंत्र व निष्‍पक्ष एवं निर्विघ्‍न निर्वाचन कराने हेतु शस्‍त्र अधिनियम-1959 की धारा 17 (3) में प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आर्मी, बी.एस.एफ, एस.ए.एफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्‍द्रीय एवं राज्‍य के सशस्‍त्र बल, बैंको के शस्‍त्र लायसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्‍त सुरक्षा एजेन्सियों के गार्डो के लायसेंसी शस्‍त्र, गेल, एन.एफ.एल, बी.एस.एन.एल, वन विभाग, विद्युत वितरण कम्‍पनी लिमिटेड, कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी एवं न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी आदि की अनुज्ञप्तियों को छोड़कर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्‍त आग्‍नेय शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां (फार्म 3 व 5) तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इन अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्‍नेय शस्‍त्र/शस्‍त्रों को तत्‍काल संबंधित थाने में जमा कराए जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार शस्‍त्र जमा से छूटधारी के अलावा समस्‍त शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर आवश्‍यक रूप से अपने-अपने शस्‍त्र जमा कराएं। उक्‍त हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जावें। लोकसभा निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया सम्‍पन्‍न होने के एक सप्‍ताह बाद समस्‍त जमा शस्‍त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जाएं।
उक्‍त आदेश आज 16 मार्च 2024 को जारी किया गया है जो कि तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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