गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट सख्त, हरियाणा DGP और पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब
Supreme Court of India ने हरियाणा के Gurugram में चार साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (CP) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (IO) को निर्देश दिया कि वे 25 मार्च को सभी संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही अदालत ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिया है कि मामले में कथित असंवेदनशीलता को लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया जाए। कोर्ट का यह सख्त रुख इस बात का संकेत है कि बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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