कलेक्टर द्वारा की गई जांच पर डीईओ को स्थगन मिला

Friday, October 25, 2024 - 16:20
Updated: 2 years ago
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गुना_ग्वालियर (आरएनआई) कलेक्टर गुना की छापामार कार्यवाही और एकतरफा जांच से व्यथित हो कर जिला शिक्षा अधिकारी गुना ने न्यायपालिका की शरण लेते हुए अपने विरुद्ध हुई जांच और प्रतिवेदन पर कार्यवाही रोकने के लिए हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार जनसुनवाई में कलेक्टर द्वारा फटकार के बाद जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र शेखर सिसोदिया के कार्यालय में शिक्षकों को निलंबन उपरांत शहर या नजदीकी संस्थाओं में पदस्थ करने,अतिशेष शिक्षकों की सूची में अनियमितताओं, पेंशन प्रकरणों में विलंब,निजी विद्यालयों की मान्यता,टेबलेट खरीदी,आदि प्रकरणों की जांच के लिए कलेक्टर गुना द्वारा 5 सदस्यीय समिति बना कर जांच कराई गई तथा जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी भी पाया गया।

 डीईओ गुना पर कार्यवाही हेतु कलेक्टर द्वारा एक प्रतिवेदन भी वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने का समाचार भी प्रकाशित हुआ था ।

*मेरे द्वारा सभी कार्य नियमानुसार किए गए* 

 एक तरफा कार्यवाही से व्यथित होकर चन्द्र शेखर सिसोदिया जिला शिक्षा अधिकारी गुना ने 17 अक्टूबर 24 को उच्च न्यायालय ग्वालियर में एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके द्वारा सभी कार्यवाही नियम संगत किए जाने का दावा किया गया साथ ही जांच में अपना पक्ष नहीं सुनने की बात भी कही न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सर्व संबंधित को नोटिस जारी कर उक्त जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही से पूर्व डीईओ गुना का पक्ष सुनने तक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है

*जिले में पहला प्रकरण* 

 संभवतः गुना जिले में यह पहला अवसर है जब जिला शिक्षा अधिकारी की अनियमितताओं में जांच समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया हैं । स्थगन पर जिला प्रशासन को अब अपना पक्ष न्यायालय में रखना होगा।

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