एक्शन में सीएम शिवराज: MP में बदलेगा 147 साल पुराना जुआ एक्ट

कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मदरसे, संस्थानों की होगी निगरानी

Wednesday, April 19, 2023 - 16:19
Updated: 4 years ago
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एक्शन में सीएम शिवराज: MP में बदलेगा 147 साल पुराना जुआ एक्ट

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कई कड़े निर्देश दिए, बैठक में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एसीएस डॉ. राजेश राजौरा मौजूद थे जबकि आईजी, डीआईजी, एसपी आदि वीसी के माध्यम से वर्चुअली जुड़े थे।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग बड़ी समस्या है। मध्यप्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है। हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा।नए अधिनियम में ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई और इन्वेस्टर को पैसे वापस लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है, ताकि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिन्होंने पैसा लगाया है उनका पैसा वापस दिलाया जा सके।

प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे, संस्थान, जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जायेगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इसकी शांति भंग करने नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शराब दुकानों के पास वाले अहाते तो बंद हो गए लेकिन इस बात पर निगरानी रखें कि कोई सड़क पर शराब तो नहीं पी रहा , ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन लें, कहीं भी अवैध शराब नहीं बिके ऐसे लोगों को नहीं बख्शें, उन्होंने कहा कि रेत का अवैध खनन या अन्य कोई गैरकानूनी काम, माफिया मप्र में पनपने नहीं देना है।

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