सांसद बर्क बयान दर्ज करवाने लखनऊ पहुंचे, कहा- जवाब देना मेरा कर्तव्य.. न्याय जरूर मिलेगा

संभल बवाल मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्हें पांच अप्रैल को बुलाया गया था। आयोग ने अब तक अधिकारियों, आम लोगों, राजनीतिक व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं।

Wednesday, April 16, 2025 - 14:05
Updated: 2 years ago
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सांसद बर्क बयान दर्ज करवाने लखनऊ पहुंचे, कहा- जवाब देना मेरा कर्तव्य.. न्याय जरूर मिलेगा

संभल (आरएनआई) संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में आरोपी बनाए गए संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। वह न्यायिक जांच आयोग के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। आयोग ने सांसद और विधायक के बेटे को लखनऊ स्थित कार्यालय में बुधवार को पेश होने के लिए कहा था। 

 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउररहमान बर्क ने कहा कि न्यायिक आयोग ने मुझे बुलाया है। उनका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। इससे पहले पांच अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग द्वारा सांसद और विधायक के बेटे को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था लेकिन वह नहीं पहुंचे थे।

इसके बाद समय को बढ़ा दिया गया। बवाल में सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जबकि विधायक के बेटे पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। सांसद और विधायक के बेटे एक एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। इसी एफआईआर में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया है। जो 23 मार्च से अभी तक जेल में बंद हैं। इस बवाल के लिए गठित हुए न्यायिक जांच आयोग द्वारा बवाल मामले में अधिकारी, आम लोग और राजनीतिक लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

न्यायिक जांच आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों के भी ऑनलाइन बयान दर्ज किए गए हैं। यह बयान एनआईसी के माध्यम से दर्ज कि किए गए। एएसपी श्रीश्चंद्र ने बताया कि 16 मीडिया कर्मियों को बयान दर्ज कराने थे लेकिन नौ ही मीडिया कर्मी बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। उन सभी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज हुए हैं। जो मीडिया कर्मी बयान दर्ज कराने से रह गए हैं उनके बयान न्यायिक जांच आयोग द्वारा समय दिए जाने पर दर्ज होंगे।

संभल हिंसा के दो उपदृवियों की जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में सुनवाई हुई। जमानत अर्जी की तैयारी न होने पर आरोपी के अधिवक्ता ने अगली तारीख के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया है। जिससे न्यायालय ने सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख नियत कर दी।

कोतवाली संभल की अपराध संख्या 333/24 में आरोपी मोहम्मद फैजान और मोहम्म्द अजीम की जमानत अर्जी पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में पेश हुईं। आरोपियों के अधिवक्ता ने तैयारी पूरी न होने पर अगली तारीख के लिए प्रार्थनापत्र दिया। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख नियत कर दी।

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