बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किए गिरफ्तारी के वारंट

Friday, May 10, 2024 - 20:51
Updated: 2 years ago
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बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किए गिरफ्तारी के वारंट

इंदौर (आरएनआई) कांग्रेस से बीजेपी में आए इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार रह चुके अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को इंदौर जिला न्यायालय ने 17 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। दरअसल, कांग्रेस उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम पर एक जमीन विवाद में न्यायालय के आदेश पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं, इसी मामले में आज अक्षय कांति को न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वह मौजूद नहीं हो सके। इस पर न्यायालय ने उनके साथ चार अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अब अक्षय कांति सहित पांचों लोगों को 5 जून को न्यायालय में पेश होना है।

2007 में हुआ था जमीनी विवाद
आपको बता दें कि साल 2007 में अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम सहित अन्य लोगों के साथ यूनुस पटेल का जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान बम सहित अन्य लोगों ने यूनुस पटेल के साथ मारपीट की थी। 17 पहले हुए इस विवाद में अक्षय कांति सहित अन्य लोगों पर 293, 323, 506,147,148 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं, बीते 24 अप्रैल को इस विवाद को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें उनके खिलाफ न्यायालय ने हत्या के मामले में धारा को बढ़ाने का आदेश दिया था। इसी विवाद में आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन पारिवारिक कारणों का हवाला देकर कोर्ट से गैर हाजिर रहे।

जमानत के लिए लगाई थी याचिका
इससे पहले अक्षय कांति बम मामले में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन जमीन मालिक ने उनकी जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की था, जिस पर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इस दौरान उन्होंने 10 दिनों के बेड रेस्ट का आवेदन दिया था। लेकिन कोर्ट ने आवेदन को रद्द कर आज की पेशी में मौजूद रहने का आदेश दिया था।

बम ने वापस लिया था उम्मीदवारी से नामांकन
गौरतलब है कि अक्षय कांति बम ने इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार थे। हालांकि, उन्होंने ऐन मौके पर ही उम्मीदवारी से नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। फिलहाल, अक्षय कांति के मुश्किले कम होती नहीं दिख रही हैं, इंदौर न्यायालय ने उनके आवेदन को रद्द कर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।

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