बठिंडा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से 23,421 मामलों का निपटारा

Monday, March 16, 2026 - 15:41
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बठिंडा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से 23,421 मामलों का निपटारा

बठिंडा (आरएनआई) पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी SAS नगर के निर्देशों के अनुसार, और श्री करुणेश कुमार, माननीय डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, बठिंडा के निर्देशों के अनुसार, आज सुश्री बलजिंदर कौर मान, माननीय सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, बठिंडा द्वारा सेशंस डिवीज़न, बठिंडा, बठिंडा और सब-डिवीज़न, तलवंडी और फूल के तहत आने वाले सभी ज्यूडिशियल कोर्ट द्वारा केसों के समाधान के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत के लिए बठिंडा, तलवंडी और फूल के ज्यूडिशियल अधिकारियों की कुल 21 लोक अदालत बेंच बनाई गई थीं। इस नेशनल लोक अदालत में क्रिमिनल, चेक बाउंस, बैंक केस, एक्सीडेंट क्लेम केस और फैमिली झगड़े वगैरह जैसे केस फाइल किए जाते हैं। इसके अलावा, इस नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी केस, वाटर सप्लाई, लेबर वगैरह जैसे प्री-लिटिगेटिव केस भी फाइल किए जाते हैं। इस लोक अदालत में खारिज हो सकने वाले केसों के निपटारे के लिए 25801 केस सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से कुल 23421 केस दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से निपटाए गए और 65,52,34,925/- रुपये के अवॉर्ड पास किए गए।

इस बारे में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, बठिंडा की सेक्रेटरी, सुश्री बलजिंदर कौर मान ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य मकसद दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से झगड़ों को सुलझाना है ताकि पार्टियों का कीमती समय और पैसा बच सके और आपसी दुश्मनी कम हो सके।

लोक अदालतों के ज़रिए तय होने वाले मामलों के फ़ायदों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालत के ज़रिए तय हुए मामले के ख़िलाफ़ आगे कोई अपील नहीं की जा सकती क्योंकि लोक अदालत में फ़ैसला पार्टियों की आपसी सहमति से होता है. इससे झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के ज़रिए तय हुए मामलों में लगाई गई कोर्ट फ़ीस भी वापस कर दी जाती है.

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