दुष्कर्मी को दस साल की कैद, 55 हजार का अर्थदंड

Monday, June 16, 2025 - 19:44
Updated: 1 year ago
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फतेहपुर (आरएनआई) अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने बलात्कार के विचाराधीन मामले की आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दस साल की कैद के साथ ही पचास हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में देते हुए जेल भेज दिया।

शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सहजादीपुर गांव में पड़ोस के रहने वाले अजय कुमार तिवारी व विजय कुमार तिवारी ने दो मई साल 2010 को मां की मौत के बाद से घर पर अकेली रहने वाली उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री से अलग-अलग समय में घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुत्री की तबियत खराब हो गई तो उपचार के लिए अस्पताल ले गया, जहां उसे घटना की जानकारी हुई। इसके बाद उसने 10 मई 2010 को घटना का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि मुकदमा विचारण दौरान वादी और उसकी पुत्री को मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी मिलने लगीं। उन्होंने कहा कि पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विजय कुमार तिवारी को दस साल कारावास के साथ ही 55 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। एक आरोपी अजय कुमार तिवारी की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी। आरोपियों के पक्ष से अधिवक्ता जगनायक संचालन बहस दौरान मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। अदालत फैसला सुनाते ही दोष सिद्ध विजय कुमार तिवारी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया।


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