जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों की समस्याओं पर सख्त निर्देश
हरदोई (आरएनआई) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्रीमती रीता कौशिक के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वावधान में आज दिनांक 13/02/2026 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काव्या सिंह द्वारा जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बंदियों के अधिकारों एवं प्ली-बारगेनिंग विषय पर एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया।
निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारी काव्या सिंह ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और जेल प्रशासन को उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की जानकारी देते हुए प्ली-बारगेनिंग की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया तथा पात्र बंदियों को न्यायिक प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदी, जो निजी अधिवक्ता रखने में असमर्थ हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर अधीक्षक अमन कुमार सिंह, डिप्टी जेलर अनीश यादव, अमर कुमार सिंह, नरेश चन्द्र, लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजय त्रिपाठी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी उपस्थित रहे।
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