जंगली सुअर का शिकार करने एवं उसका मांस आधिपत्य में रखने के मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को दी 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। 

Friday, February 17, 2023 - 22:30
Updated: 4 years ago
0

गुना। वन विभाग के वन स्टाफ, मुखबिर की सूचना के आधार पर  ग्राम नेतलपुर में पातीराम सहरिया के घर पर पहुंचे तो वहां घर के आंगन में दो व्यक्ति खाना खाते हुए मिले और मौके पर देखने पर पाया कि एक भगोनी में मांस की सब्जी रखी हुई थी तभी उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यह मास जंगली सूअर का है जिसे घनश्याम पुत्र दौलतराम शिकारी निवासी नेतलपुर ने उसकी बंदूक से बदरुआ की करार में मारा था उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम लालाराम पुत्र अर्जना सहरिया, लाल सिंह पुत्र पातीराम सहरिया निवासी नेतलपुर का होना बताया गया। वन विभाग द्वारा उक्त तीन आरोपियों के साथ साथ तीन अन्य सहअभियुक्त जनक पुत्र छोटैया सहरिया, रमेश पुत्र बद्री सहरिया एवम रामसिंह पुत्र महाराजसिंह सहरिया निवासीगण नेतलपुर जिला गुना  के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती नम्रता गोस्वामी ने अपने विधिक तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखें जिन से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी श्रीमान मुनेंद्र वर्मा ने संपूर्ण विचारण के उपरांत आरोपीगण को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया,उक्त जानकारी adpo मयंक भारद्वाज ने दी।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User