कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर प्रशिक्षण

Wednesday, December 20, 2023 - 19:52
Updated: 3 years ago
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कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर प्रशिक्षण

शाहजांहपुर (आरएनआई) जनपद शाहजहांपुर में आज दिनांक 20.12.2023 को जिला प्रोबशन अधिकारी गौरव मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 प्रशिक्षण कार्यक्रम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम,   कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अर्न्तगत जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी गौरब मिश्रा द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों  व स्थानीय परिवाद समिति एवं आन्तरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया एवं कार्यशाला का उद्देश्य बताया साथ ही आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति के कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया कि यदि किसी भी प्राइवेट या सरकारी कार्यालय में यही किसी महिला के  साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो  उस कार्यालय में उपस्थित आंतरिक परिवाद समिति(ICC)को उस विषय प्राथमिकता पर लेना होगा जिस महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है उस महिला के प्रकरण को सुने और उस पर कर्यवाही करनी होगी साथ ही जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी महिला को उत्पीड़न से सम्बंधित अपनी  स्वयं शिकायत दर्ज  करनी है तो SHe BOX पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज  कर सकती हैं। प्रशिक्षण में केंद्र प्रबंधक नमिता यादव द्वारा कहा गया कि यदि किसी कार्यालय में किसी महिला का किसी प्रकार से मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है तो समिति का दायित्व है कि वह पूर्ण प्रकरण की जानकारी ले और यदि प्रकरण अधिक गंभीर है तो उच्च अधिकारियों से मिलकर महिला का दूसरे जनपद में तबादला करवा दिया जाए या जिस व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा उस व्यक्ति का तबादला करवाए जाने की कार्यवाही करनी होगी साथ ही जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित द्वारा उपस्थित समिति के  सदस्यों को बताया गया कि जिस कार्यालय में 10 से अधिक का स्टाफ़ है उस कार्यालय से यह सूचना ली जाए कि वहाँ किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न तो नही हो रहा है। और यदि इस तरह का कोई प्रकरण सामने आता है तो प्रकरण को सज्ञान में लेकर 03 माह के अन्दर  निस्तारण करना होगा। प्रशिक्षण में द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं पाक्सो एक्ट के सम्बंध में विस्तार पूर्वक जानकरी दी।

स्थानीय परिवाद समिति की द्वारा  उपस्थित महिलाओं बताया की आप किसी भी कार्यालय कर रहीं  हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर कार्य नही करना है, यदि आप पर कार्यालय के किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है तो आप आन्तरिक परिवाद समिति के सामने अपनी बात अवश्य  रखेगीं। प्रशिक्षण में जिला प्रोबेशन अधिकारी गौरव मिश्रा, केंद्र प्रबंधक नमिता यादव जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित ,जेंडर स्पेशलिस्ट कीर्ति मिश्रा, केसवर्कर प्रियांशी पांडे , सोशल वर्कर सुप्रिया अवस्थी, पूनम गंगवार, काउंसलर अर्चा मिश्रा, चाइल्डलाइन विनय शर्मा, आदि स्टाफ के लोग मौजूद रहे।

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