आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, अंतरिम जमानत से इनकार; निजी केयरटेकर रखने की अनुमति
नाबालिग से दुष्कर्म के 2013 के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु Asaram को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी देखभाल के लिए अपनी पसंद का प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें जमानत देने का आधार नहीं बनता। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि एक प्रशिक्षित केयरटेकर 24 घंटे उनकी चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रख सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में उनकी स्वास्थ्य स्थिति और गंभीर होती है, तो वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। फिलहाल उनकी जमानत याचिका लंबित रखी गई है।
आसाराम नाबालिग से यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उनकी ओर से स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार करते हुए केवल केयरटेकर रखने की अनुमति प्रदान की है।
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