नशे के कारोबारी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा

Thursday, August 6, 2026 - 21:58
Updated: 6 hours ago
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नशे के कारोबारी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा

अपर लोग अभियोजित राकेश व्यास में बताया की 27 नवंबर 2023 को थाना धरनावदा के सहायक उप निरीक्षक शिवनंदन सिंह भदोरिया को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई और सूचना पर कार्रवाई करते हुए में फोर्स विवेचना सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पंच साक्षीयों के साथ शासकीय वाहन से बाईपास रोड नदी के पास रुठियाई वहान चेकिंग लगाने पर एक मारुति सुजुकी इकों स्टार बिना नंबर की आई जिसके चालक द्वारा पुलिस को देखकर कट मार कर भागने का प्रयास किया जिसे फोर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नीलेश पुत्र कालूराम लोधा बताया । जिसे मुखविर सूचना से अवगत कराकर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया तत्पश्चात पंच साक्षी फोर्स एवं विवेचना किट की तलाशी संदेहि को कराई गई इसके बाद संदेश द्वारा उप निरीक्षक शिवनंदन सिंह भदोरिया को अपनी तलाशी देने की सहमति दी संदेहि की तलाशी ली गई जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली मारुति वैन की तलाशी लेने पर सफेद रंग के चार प्लास्टिक के कट्टे एवं एक पीले रंग का कट्टा मिला जिसमें भरे मादक पदार्थ की पहचान डोडाचूरा अफीम के छिलकों के रूप में हुई बोरो को प्रथक प्रथक तौल करने पर पांच बौरो में कुल वजन 62 किलो 790 ग्राम होना पाया जिसका तौल पंचनामा तैयार कर प्रथक प्रथक सफेद कपड़े के थैली में चलकर थाने की सील चपड़ी से सील बंद कर सभी को प्रथक प्रथक आर्टिकल ए बी सी डी एवं ई चिन्हित कर जपती चिट लगाई गई । आर्टिकल देने का पंचनामा बनाया गया तथा सील बंद आर्टिकल में प्रयुक्त सील का 

सील नमूना पंचनामा बनाया । आरोपी के कब्जे से मिले अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को जप्त कर जपती पत्रक बनाया गए । आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए थाने पर आकर आरोपी से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष विधान का मेमोरेंडम लेख किया जिसमें आरोपी निलेश द्वारा बताया गया कि राकेश लोधा की मारुति सुजुकी इको स्टार वेन को चलना है राकेश लोधा ने गाड़ी में डोडाचूरा लेकर भेजा था और कहा था कि शिवपुरी चौराहे पर कोई व्यक्ति मिलेगा उससे राकेश की बात करा कर उसको दे देना जिस पर से धारा 29 एनडीपीएस एक्ट का इजाफा आरोपी राकेश के विरुद्ध किया गया । आरोपीगण के विरुद्ध थाने की अपराध क्रमांक 493/ 2023 धारा 8/15 धारा 29 एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त राकेश को गिरफ्तार कर उसका मेमोरेंडम उल्लेख किया गया साक्षी गणों के कथन लेख किए गए घटनास्थल का मानचित्र बनाया गया व जप्तसुदा अवैध मादक पदार्थ की सैंपलिंग की कार्रवाई कराई । संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त निलेश एवं राकेश लोधा के संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट गुना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 06/2024 पर दर्ज किया जा कर विचरण प्रारंभ किया गया । आरोपीगण पर आरोप विरचित किये गये । अभियोजन द्वारा 11 साक्षीओं को न्यायालय में परीक्षित कराया एवं 62 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया साथ ही 49 आवश्यक वस्तुओं को न्यायालय में चिन्हित कराया ।

 प्रकरण में मौके की कार्यवाही के दोनों स्वतंत्र साक्षी कल्याण प्रसाद बैरागी और राजकुमार लोधा न्यायालय में पक्ष विरोधी हो गये ।

 किंतु अभियोजन की सशक्त पैरवी से अभियोजन द्वारा मात्र पुलिस साक्षीओ की साक्ष से एवं अपने ठोस तर्कों से आयोजन के मामले को न्यायालय में संदेश परे प्रमाणित किया ।

 अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी नीलेश कुमार लोधा पुत्र कालूराम लोधा निवासी ग्राम रामपुरिया थाना जावर जिला झालावाड़ राजस्थान को धारा 8 सहपठित धारा 15 सी स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100000/- के अर्थ दंड से दंडित किया शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी राकेश व्यास अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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