अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित राय को हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं, अग्रिम जमानत पर तुरंत सुनवाई से इनकार
भूमि सौदे में कथित धोखाधड़ी के मामले में अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी (पीए) सुमित राय को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष होगी।
मंगलवार को यह मामला न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को मामले की विधिवत सूचना नहीं दी गई है और कुछ आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए तत्काल सुनवाई संभव नहीं है।
सुमित राय की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि यदि उनके मुवक्किल जांच में शामिल होने के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होते हैं तो तब तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। हालांकि अदालत ने उन्हें किसी प्रकार का अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत को बताया कि अंतरिम संरक्षण नहीं मिलने की स्थिति में पुलिस कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
सुमित राय के खिलाफ पश्चिम बंगाल के शालबनी थाने में भूमि सौदे में कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर उससे 10 लाख रुपये लिए गए, लेकिन न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही रकम लौटाई गई। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि इसी तरह कई अन्य लोग भी कथित ठगी का शिकार हुए हैं।
पुलिस पिछले कई सप्ताह से सुमित राय की तलाश कर रही है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजेंसी उनके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष होगी।
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