हिमाचल: कांगड़ा में चिट्टा तस्करी मामले में 1.01 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, घर और कार पर लगाए नोटिस
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नूरपुर पुलिस ने इंदौरा क्षेत्र के छन्नी गांव में करीब 1.01 करोड़ रुपये मूल्य की तीन संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। सक्षम प्राधिकारी से आदेश की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने संबंधित संपत्तियों पर फ्रीजिंग संबंधी नोटिस बोर्ड लगाए हैं। यह कार्रवाई वर्ष 2017 में दर्ज एनडीपीएस मामले के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार, फ्रीज की गई संपत्तियों में दलवीरो और उसके परिवार से जुड़ा करीब 61.96 लाख रुपये मूल्य का बहुमंजिला मकान, उसके बेटे मिथुन उर्फ छप्पर से जुड़ा लगभग 32.60 लाख रुपये मूल्य का मकान और घरेलू सामान तथा उसकी बेटी घरो देवी के नाम दर्ज करीब 6.98 लाख रुपये की कार शामिल है। इन तीनों संपत्तियों का कुल मूल्य 1,01,55,718 रुपये आंका गया है।
पुलिस ने संपत्तियों की पहचान के लिए वित्तीय जांच की। इसमें राजस्व रिकॉर्ड, आयकर संबंधी जानकारी, वाहन पंजीकरण दस्तावेज और संपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68ई और 68एफ(1) के तहत की गई है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दलवीरो को इस मामले में 1 अप्रैल 2025 को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि उसके बेटे मिथुन के खिलाफ अलग-अलग थानों में एनडीपीएस से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
नूरपुर पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से कथित तौर पर अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध नशा कारोबार से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर रोक लगाना है।
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