इंदौर में दूषित पानी से 36 मौतों का मामला, हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर लगाई रोक
इंदौर के भागीरथपुरा में दिसंबर-जनवरी के दौरान दूषित पानी पीने से हुई 36 मौतों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस रिपोर्ट की प्रति वकीलों को भी नहीं मिलेगी और केवल वे ही इसे देख सकेंगे जिनका वकालतनामा इस मामले में पेश है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिए हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर मीडिया में किसी भी तरह की चर्चा न की जाए।
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