वनकर्मियों को मिला कानूनी कवच, ड्यूटी में हथियार चलाने पर बिना अनुमति FIR या गिरफ्तारी नहीं
मध्य प्रदेश सरकार ने वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में तैनात वनकर्मियों को कानूनी संरक्षण देने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। ड्यूटी के दौरान हथियार चलाने पर पुलिस सीधे FIR या गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। पहले कार्यपालिक दंडाधिकारी जांच करेंगे। गलत इस्तेमाल साबित होने पर भी आपराधिक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।
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