MP आरक्षक भर्ती घोटाला : सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को सुनाई 7-7 वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना

Monday, May 27, 2024 - 22:14
Updated: 2 years ago
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MP आरक्षक भर्ती घोटाला : सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को सुनाई 7-7 वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना

भोपाल (आरएनआई) मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 घोटाला मामले में 11 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को भोपाल में सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

क्या है पूरा मामला
बता दें कि 30 सितंबर 2012 को व्यापम द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। आरक्षक भर्ती परीक्षा में छल से अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। जिसमें 6 उम्मीदवारों लोकेन्द्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकाश रावत ने अपने स्थान पर किसी अन्य युवक को परीक्षा में बैठा कर लिखित परीक्षा पास की थी।

इनमें उम्मीदवार लोकेंद्र कुमार धाकड़ की जगह हेमंत सिंह जाट, अविनाश जयंत की जगह सर्वेश कुमार झा, राजेश प्रजापति की जगह उसके भाई नरेश प्रजापति, भूरा रावत की जगह रामवीर सिंह रावत और विकास रावत की जगह हरिओम तोमर ने परीक्षा दी थी। जबकि राधेश्याम यादव के स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने परीक्षा दी थी।

आज न्यायालय ने कई गवाह, दस्तावेजों और आर्टिकल्स के आधार पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने यह फैसला सुनाया।

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