लहंगा पहनकर घर में घुसा आरोपी, महिला की हत्या पर अदालत का कड़ा फैसला—मौत की सजा सुनाई
मथुरा (आरएनआई) जिले के फरह थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। हरियाणा के पलवल निवासी उमेश को महिला की हत्या का दोषी पाते हुए जिला जज की अदालत ने फांसी की सजा के साथ 1.30 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना 11 मार्च 2025 की है, जब महिला घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी महिला का वेश धारण कर लहंगा पहनकर घर में घुसा। उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन विरोध करने पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आकर आरोपी खुद भी झुलस गया, लेकिन मौके से भागने में सफल रहा।
घटना के बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। यही बयान अदालत में अहम साक्ष्य साबित हुआ। करीब 15 महीने चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से ही हरियाणा में एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। अदालत के इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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