तेन्दुए के अवैध शिकार का वन विभाग ने किया सफल खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार
30 जुलाई को वनपरिक्षेत्र गुना उत्तर अंतर्गत अगरा बीट में तेन्दुए के अवैध शिकार की घटना प्रकाश में आने के उपरांत वन विभाग द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4764/10, दिनांक 30.07.2026 पंजीबद्ध कर प्रकरण की गंभीरता से विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में आदर्श श्रीवास्तव, वनसंरक्षक, वनवृत्त शिवपुरी एवं अक्षय राठौर, वनमण्डलाधिकारी, गुना के मार्गदर्शन तथा नीरज निश्चल, उपवनमण्डलाधिकारी, गुना के निर्देशन में सतत् जांच एवं कार्यवाही की गई।
वन विभाग की टीम द्वारा सघन जांच, सूचना तंत्र, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण तथा लगातार की गई सर्चिग के आधार पर अवैध शिकार में संलिप्त चार आरोपियों खुमानसिंह पुत्र रावला बारेला, रमेश उर्फ पप्पू पुत्र करणसिंह बारेला, लखन पुत्र गणपत बारेला एवं डूमसिंह पुत्र काशीराम बारेला, सभी निवासी ग्राम हांसली, जिला गुना, को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरण के अन्य पहलुओं की भी गहन विवेचना की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में वनपरिक्षेत्राधिकारी गुना उत्तर सचिन कुमार गुप्ता, उपवनक्षेत्रपाल मुंशीलाल भील, परिक्षेत्र सहायक भदौरा बहादुरसिंह सूर्यवंशी, परिक्षेत्र सहायक ऊमरी मनोज कुमार चौहान, परिक्षेत्र सहायक खेरीखता नरेन्द्र कुशवाह, बीटगार्ड शैलेन्द्र रघुवंशी, लक्ष्मीनारायण शाक्य, राजेश पवैया सहित वनपरिक्षेत्र गुना उत्तर के अन्य वन अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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