कॉपीराइट के तहत संरक्षित कार्य को डिजाइन कानूनों से अलग होंगे, शीर्ष कोर्ट ने तय की रूपरेखा

सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट अधिनियम के तहत संरक्षित कार्यों और डिजाइन अधिनियम के तहत संरक्षण के लिए पात्र डिजाइनों के बीच अंतर करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। औद्योगिक डिजाइनों में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मंगलवार को यह रूपरेखा तैयार की।

Wednesday, April 16, 2025 - 10:05
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कॉपीराइट के तहत संरक्षित कार्य को डिजाइन कानूनों से अलग होंगे, शीर्ष कोर्ट ने तय की रूपरेखा

नई दिल्ली (आरएनआई) शीर्ष अदालत ने आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड के खिलाफ क्रायोगास इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एलएनजी एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपीलों को खारिज कर दिया और आईनॉक्स के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे को बहाल करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। उन्होंने ट्रायल कोर्ट को मामले में गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत के सामने मुख्य मुद्दों में से एक यह पैरामीटर निर्धारित करना था कि क्या कोई कार्य या लेख कॉपीराइट अधिनियम की धारा 15(2) में निर्धारित सीमा के अंतर्गत आता है, जिससे इसे डिजाइन अधिनियम की धारा 2(डी) के तहत डिजाइन के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

इस मुद्दे में यह सवाल शामिल था कि एक कलात्मक कार्य औद्योगिक पैमाने पर इसके आवेदन के कारण कॉपीराइट संरक्षण का लाभ उठाना कब बंद कर देता है, और इस प्रकार डिजाइन अधिनियम के तहत परिभाषित डिजाइन में बदल जाता है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत संरक्षित कार्यों और डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत संरक्षण के लिए पात्र डिजाइनों के बीच अंतर करने के लिए एक निश्चित रूपरेखा तैयार करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से लिखे गए 56-पृष्ठ के फैसले ने कलात्मक कार्यों और डिजाइनों के बीच अक्सर होने वाले विवाद को संबोधित किया। 

फैसले में दो-चरणीय विश्लेषण विकसित किया गया और कहा गया कि अदालतों को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या विषय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (सी) के तहत संरक्षित एक मूल कलात्मक कार्य है या क्या यह ऐसे कार्य से प्राप्त एक डिजाइन है और औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे धारा 15 (2) लागू होती है।

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