सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया झटका, निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के CAG ऑडिट की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। मामला उपभोक्ताओं से 'रेगुलेटरी एसेट्स' (RA) के नाम पर वर्षों में एकत्र हुए करीब 38,500 करोड़ रुपये से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) द्वारा CAG को ऑडिट सौंपने की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल हैं, जिन पर विस्तृत न्यायिक विचार आवश्यक है।
अदालत ने अगले आदेश तक अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण (APTEL) के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी, जिसमें ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने की बात कही गई थी। साथ ही CAG को भी फिलहाल ऑडिट प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट, DERC की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें APTEL के अप्रैल में दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है। APTEL ने अपने आदेश में कहा था कि डिस्कॉम का ऑडिट CAG से कराना मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप नहीं है और इसके लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किया जाना चाहिए।
पीठ ने संबंधित डिस्कॉम को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुख्य प्रश्न यह है कि क्या DERC द्वारा CAG के माध्यम से वितरण कंपनियों का ऑडिट शुरू करना कानूनन वैध है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष होगी।
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