सहायक समिति प्रबंधक को 5 साल की सजा और 70 लाख जुर्माना

Friday, October 31, 2025 - 20:56
Updated: 12 months ago
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सहायक समिति प्रबंधक को 5 साल की सजा और 70 लाख जुर्माना

सागर (आरएनआई) विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला सागर ने आय से अधिक संपति के मामले में आरोपी सहायक समिति प्रबंधक को  05 साल की सजा और 70 लाख के जुर्माने के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस में आरोपी अशोक कुमार  दुबे, तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सड़क,तहसील राहतगढ़ जिला सागर के खिलाफ आय से अधिक संपति रखने का मामला दर्ज हुआ था।

आय से अधिक संपति का मामला 

लोकायुक्त पुलिस सागर को आरोपी अशोक दुबे के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के गोपनीय सत्यापन पर आरोपी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किए जाकर आरोपी के पैतृक मकान ग्राम बसारी तहसील गढाकोटा और राजीव नगर वार्ड सागर स्थित मकान की तलाशी ली जाकर इन्वेंट्री तैयार की गई।

एक करोड़ 66 लाख की संपति मिली थी

लोकायुक्त पुलिस को विवेचना दौरान संकलित साक्ष्य व दस्तावेज से आरोपी द्वारा चैक पीरियड में कुल 97,60,092 रुपए की आय अर्जित करना एवं उक्त अवधि में कुल 1,66,66,026 रुपए व्यय किया जाना प्रमाणित पाया गया। आरोपी के पास 69,05,934 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति होना पाए जाने से समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

सज़ा और 70 लाख का जुर्माना

माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आज 31 अक्टूबर 2025 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 13(1) ई, 13(2) पीसी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 70 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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