सबरीमाला सोना गायब मामला: हाईकोर्ट सख्त, SIT को 29 जून तक जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
Kerala High Court ने सबरीमाला मंदिर से कथित तौर पर सोना गायब होने के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को कड़ी फटकार लगाते हुए 29 जून तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जांच में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी तथा आरोपपत्र दाखिल करने की समय-सीमा भी बतानी होगी।
न्यायमूर्ति Raja Vijayaraghavan V और न्यायमूर्ति K. V. Jayakumar की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की तह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। ऐसे में कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता और जांच को जल्द से जल्द तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए।
अदालत ने SIT को निर्देश दिया है कि वह अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2025 के दौरान द्वारपालक मूर्तियों और प्लेटों को हटाने तथा उनके परिवहन से जुड़े सभी तथ्यों का उल्लेख करे। साथ ही यह भी बताया जाए कि इस पूरे घटनाक्रम में किन अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आई है तथा अंतिम चार्जशीट संबंधित अदालत में कब तक दाखिल की जाएगी।
सुनवाई के दौरान SIT ने अदालत को बताया कि कथित आपराधिक साजिश और उससे जुड़ी व्यापक परिस्थितियों की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि वह Travancore Devaswom Board (टीडीबी) के कुछ अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है, जो संबंधित अवधि के दौरान सबरीमाला मंदिर में जिम्मेदार पदों पर तैनात थे।
SIT के अनुसार जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या संबंधित अधिकारी द्वारपालक मूर्तियों और प्लेटों को सोने की परत चढ़ाने के लिए चेन्नई भेजने के निर्णय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। अदालत ने जोर देकर कहा कि न्याय के हित में जांच पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की गई है, जब SIT अपनी विस्तृत प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करेगी।
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