शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद: सुप्रीम कोर्ट की नेताओं को फटकार, कहा- “खुद तारीख मांगते हैं, फिर अदालत पर उठाते हैं सवाल”
शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद की सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने नेताओं की बयानबाजी पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और जस्टिस Joymalya Bagchi की पीठ ने साफ कहा कि अदालत के बाहर गैरजिम्मेदार बयान देना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पक्षकार अदालत के अंदर खुद नई तारीख मांगते हैं, लेकिन बाहर जाकर मीडिया में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। अदालत ने इसे गलत आचरण बताते हुए नेताओं को संयम बरतने की सख्त चेतावनी दी।
यह मामला Shiv Sena के Uddhav Thackeray गुट और Eknath Shinde गुट के बीच चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के वकील से कहा कि पहले अपने नेताओं और समर्थकों को मीडिया में ऐसे बयान देने से रोकें।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के भीतर तारीख मांगना और बाहर जाकर न्यायपालिका पर सवाल उठाना उचित नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत लगातार मामलों की सुनवाई कर रही है और इस तरह की बयानबाजी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
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