महराजगंज बुलडोजर कांड: DM, SDM, ASP समेत 26 पर FIR, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का दिया आदेश
उत्तर प्रदेश के महराजगंज में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा कानूनी एक्शन सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर इस मामले में 26 नामजद अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
इस एफआईआर में तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल और एएसपी आशुतोष शुक्ला समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया, जिसे बाद में अवैध कार्रवाई माना गया।
पीड़ित पत्रकार की शिकायत के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान कार्रवाई को गलत ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
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