सर्वोच्च न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर निर्माण को दी मंजूरी

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के खजाने से 500 करोड़ रुपये की राशि जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की। 

Friday, May 16, 2025 - 18:19
Updated: 1 year ago
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मथुरा (आरएनआई) सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार केवल जमीन खरीदने के लिए ही बांके बिहारी मंदिर के खजाने से पैसा ले सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खरीदी गई जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन किया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास भूमि खरीदने के लिए मंदिर निधि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह जरूरी है कि अधिग्रहीत जमीन देवता/ट्रस्ट के नाम हो। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक मंदिरों को उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। 

 और रिसीवर की नियुक्ति करते समय धार्मिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मथुरा न्यायालय को भी निर्देश दिया गया है कि वह एक अनुभवी रिसीवर नियुक्त करे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले मंदिर कोष से जमीन खरीदने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी दे दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है। 

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