दिल्ली में LPG नियम सख्त: गोदाम से बिक्री पर रोक, 5 किलो सिलिंडर से प्रवासियों-किरायेदारों को राहत
नई दिल्ली: Delhi Government ने रसोई गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में गोदाम से सीधे एलपीजी सिलिंडर बेचना पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया है, वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलिंडरों की उपलब्धता बढ़ाकर प्रवासी मजदूरों और किरायेदारों को बड़ी राहत दी गई है।
सरकार के निर्देश पर Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने सभी वितरकों को साफ निर्देश दिए हैं कि गोदाम से सीधे सिलिंडर की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सरकार ने पूरे शहर में 5 किलो एलपीजी सिलिंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी है, जिन्हें अब केवल पहचान पत्र दिखाकर आसानी से लिया जा सकता है। इसके लिए पते के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी, जिससे खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों और छोटे परिवारों को सुविधा मिलेगी, जो अब तक गैस कनेक्शन लेने में दिक्कतों का सामना करते थे।
प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए Hindustan Petroleum के चुनिंदा आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। यहां लोगों को नजदीकी गैस एजेंसी और सिलिंडर लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जा रही है।
सरकार के मुताबिक, दिल्ली में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। 4 अप्रैल को 1,14,679 बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि 1,31,335 सिलिंडरों की डिलीवरी की गई, जिससे स्पष्ट है कि पुरानी मांग को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। फिलहाल औसतन 4.24 दिन में सिलिंडर घर तक पहुंच रहा है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम नंबर 011-23379836 और 8383824659 भी जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से गैस वितरण अधिक पारदर्शी होगा और जरूरतमंद लोगों तक आसानी से सुविधा पहुंच सकेगी।
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