गुना के अनुराधा गली में बने अवैध कॉम्प्लेक्स को लेकर जनहित में प्रकरण हाईकोर्ट ग्वालियर में अपील की गई

Thursday, February 22, 2024 - 15:00
Updated: 3 years ago
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गुना के अनुराधा गली में बने अवैध कॉम्प्लेक्स को लेकर जनहित में प्रकरण हाईकोर्ट ग्वालियर में अपील की गई

गुना (आरएनआई) गुना के अनुराधा गली मे बने अवेध कॉम्प्लेक्स को लेकर जनहित में प्रकरण हाईकोर्ट ग्वालियर में अपील की गई हैं। बता दे कि जनता की सुविधा को लेकर इस अपील की 28 फरवरी को पेशी हैं। उक्त कॉम्प्लेक्स शासकीय नजूल भूमि में दिलीप अग्रवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ने निर्माण किया हैं। जानकार बताते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स को 12 मीटर की परमिशन थी,जिसपर 20 मीटर निर्माण करके उसमे निर्मित कुएं और सार्वजनिक गली को खुर्द बुर्द करते हुए बनाया गया हैं। वही वेध परमिशन पर 8 मीटर ज्यादा निर्माण में पार्किंग के लिए गली में बनाए बेसमेंट में दुकानें बनाकर बेंच दी गई हैं। पूर्व में इस कॉम्प्लेक्स को लेकर तत्कालीन कलेक्टरों को भी शिकायत कर अवैध निर्माण को ढाने की मांग लोगो ने की थी, उसके पूर्व तत्कालीन एसडीएम ने भी जांच भी की थी,उसमे 12 मीटर निर्माण को तोड़ने नोटिस दिया था। जिसको उनके ट्रांसफर के बाद फाइल को दवा दिया गया। गली के लोगो के साथ बुद्धिजीवी वर्ग का कहना हैं, उक्त कॉम्प्लेक्स के जमीन को पूर्व में सराय,स्कूल को लेकर नजूल ने जगह दी थी तो कॉम्प्लेक्स केसे बन गया वो भी अवेध? वर्तमान कलेक्टर इसपर जनहित और शासन हित में संज्ञान ले। जनहित में जारी।

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