सीमेंट फैक्ट्री शिलान्यास पर विवाद: पर्यावरण और स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर कोर्ट में रोक की मांग
ग्राम मावन में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास कार्यक्रम दिनांक 10.5.2026 को चेयरमैन गौतम अडानी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा।
याचिका कर्ताओं ने माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत गुना मध्य प्रदेश को सूचित किया कि प्रकरण क्रमांक 2-2026 के अनुसार धारा 94 सीपीसी के अंतर्गत मावन में हो रहे सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास को रोका जाए।
सामाजिक याचिका कर्ताओं का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री के आसपास ग्राम वासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और सीमेंट से उड़ने वाली धूल से लोगों के फेफड़े खराब हो जाएंगे और सीमेंट की डस्ट के कारण आसपास की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाएगी। जिससे किसानो को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ तो विद्युत और पानी की कमी से पूरे शहर व पूरे जिले में समस्या हो जाएगी यातायात की व्यवस्था भी प्रभावित होगी और सीमेंट फैक्ट्री से अत्यधिक प्रदूषण होगा जिले के अंदर एक ही नदी प्रभावित होती है सिंध नदी जिससे गुना जिले में पानी की पूर्ति की जाती है सिंध नदी का पानी भी सीमेंट फैक्ट्री की ओर कर दिया जाएगा जिससे जिले वासियों को पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा।
सोशल मीडिया,समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि 10 मई 2026 को सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा जिसमें अदानी समूह के अध्यक्ष और अनावेदक कलेक्टर स्वयं उपस्थित होंगे अभिभाषाक शैलेंद्र सिंह यादव ने माननीय न्यायालय लोक उपयोगी सेवाओं के स्थाई अध्यक्ष को धारा 94 सीपीसी का आवेदन समाज सेवियों के द्वारा दिलाया गया। माननीय न्यायालय से यही अपेक्षा है कि सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
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