यूपी में बिजली संकट पर सख्ती: ट्रांसफार्मर जला तो अभियंताओं से होगी वसूली
लखनऊ (आरएनआई)। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट के बीच सरकार ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए नया नियम लागू कर दिया है। अब ट्रांसफार्मर फुंकने की स्थिति में संबंधित अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मरम्मत पर आने वाले खर्च की वसूली सीधे उनसे की जाएगी।
पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने इस संबंध में सभी विद्युत निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ट्रांसफार्मरों के जलने की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और इसमें जिम्मेदारी तय कर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
निर्देशों के अनुसार 10 केवीए से 63 केवीए तक के ट्रांसफार्मर जलने पर अवर अभियंता से 50 प्रतिशत, उपखंड अधिकारी से 30 प्रतिशत और अधिशासी अभियंता से 20 प्रतिशत तक वसूली की जाएगी। वहीं 100 केवीए से 250 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के मामले में अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी से 40-40 प्रतिशत तथा अधिशासी अभियंता से 20 प्रतिशत की रिकवरी तय की गई है।
इसके अलावा 400 केवीए से 1000 केवीए तक के बड़े ट्रांसफार्मरों के जलने पर अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता से 30-30 प्रतिशत तथा अधीक्षण अभियंता से 10 प्रतिशत वसूली की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों को नियम-10 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा।
सरकार ने सभी डिस्कॉम को निर्देश दिए हैं कि हर क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर शत-प्रतिशत फ्यूज सेट और टेललेस यूनिट लगाना सुनिश्चित करें, ताकि ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव तकनीकी और निगरानी उपाय अपनाए जाएं।
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