न्यायालय के आदेश के पालन को लेकर प्रशासन पर सवाल, एसडीएम बिलग्राम को कानूनी नोटिस
हरदोई। जनपद हरदोई की बिलग्राम तहसील के ग्राम श्यामपुर मल्लावां निवासी दिवाकर मिश्रा ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बिलग्राम को सात दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित की गई है।
नोटिस के अनुसार, वाद संख्या 6467/2024 में उपजिलाधिकारी न्यायालय, बिलग्राम ने 23 जनवरी 2025 को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। आरोप है कि आदेश के बावजूद अब तक उसका प्रभावी अनुपालन नहीं कराया गया और कथित अवैध कब्जा हटाने के संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दिवाकर मिश्रा का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका आरोप है कि उन्हें बार-बार तहसील बुलाकर केवल आश्वासन दिया जाता रहा, जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कानूनी नोटिस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक निष्क्रियता को विधि के शासन के विपरीत बताया गया है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए प्रशासन से न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
नोटिस के माध्यम से सात दिनों के भीतर विवादित भूमि की पैमाइश कराने, कथित अवैध कब्जा हटाने तथा न्यायालय के आदेश के पूर्ण अनुपालन की लिखित सूचना उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
दिवाकर मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं की गई तो वे न्यायालय की अवमानना याचिका, रिट याचिका, विभागीय कार्रवाई तथा क्षतिपूर्ति की मांग सहित उपलब्ध सभी वैधानिक उपाय अपनाने के लिए बाध्य होंगे।
समाचार लिखे जाने तक इस मामले में उपजिलाधिकारी बिलग्राम अथवा जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)