ईसीआई के तबादलों पर दायर पीआईएल खारिज, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी राहत
कोलकाता (आरएनआई): कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किए गए तबादलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की आवश्यकता नहीं है।
याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के तबादला आदेशों को चुनौती देते हुए इन्हें मनमाना और नियमों के खिलाफ बताया था। हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया और आयोग के फैसले को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग को प्रशासनिक स्तर पर राहत मिली है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों में अदालत सीमित दखल ही करेगी, जब तक कि कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि सामने न आए।
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