अस्पतालों में लागू होगा नया बिलिंग नियम... सरकार ने पेश किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मरीजों को होगी आसानी
भोपाल (आरएनआई) स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब देश के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों को एक तय मानक के आधार पर ही बिल जारी करना होगा. नए नियमों के तहत हर छोटी-बड़ी सेवा की अलग-अलग जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा तैयार इस पहल का अहम मकसद बिलिंग विवादों को कम करना और मरीजों का स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ाना है.
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