NDPS केस में दोषी को 4 साल की सजा: 3.5 किलो गांजा बरामदगी मामले में कोर्ट का फैसला
गुना (आरएनआई) अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास ने बताया कि 25/09/20 को थाना मधुसूदनगढ़ में पदस्थ उप निरीक्षक जयवीर सिंह बघेल को प्राप्त सूचना पर से स्वतंत्र साक्षी हमराह फोर्स को अनुसंधान किट सहित प्राइवेट वाहन से साथ लेकर मुखविर के बताएं स्थान भडेर नदी के पुल के पास भोपाल रोड मधुसूदनगढ़ पहुंचे तो मुखबिर के बताए हुलिए के दो लोग भडेर नदी के पुल के पास दिखाई दिए जिनमें से एक व्यक्ति प्लास्टिक का थैला लिए था दोनों व्यक्तियों को हमराह फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रकाश चंद साहू एवं दूसरे ने शांतिलाल साहू बताएं जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर संदेहीगण की तलाशी के संबंध में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का सूचना पत्र संदेहीगण को देकर संदेहीगण की तलाशी की सहमति प्राप्त कर संदेहियों को स्वयं हमराह फोर्स स्वतंत्र साक्षीगण विवेचना सामग्री एवं वहन की तलाशी देने पर कोई मादक पदार्थ नहीं मिला जिनके पंचनामा तैयार किये गये ।
संदेही प्रकाश चंद साहू की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की दाहिनी जब से धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस एवं ₹500 मिले तथा उसके कब्जे वाले सफेद प्लास्टिक के थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक प्लास्टिक की पानी में मादक पदार्थ गांजे जैसा पदार्थ भरा मिला जिसका पंचनामा तैयार किया गया संदेही शांतिलाल की तलाशी लेने पर पेंट की दाहिनी जब से धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस एवं ₹400 नगर मिले उसकी शर्ट के अंदर एक प्लास्टिक की पन्नी मिली जिसे खोलकर देखने पर गांजे जैसा पदार्थ भरा हुआ मिला जिसका पंचनामा बनाया गया तथा संदेहियों से मिले मादक पदार्थ की पहचान गांजे के रूप में की गई जिसका पंचनामा बनाया गया ।
इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे का भौतिक सत्यापन कर प्रकाश चंद साहू के कब्जे से मिले मादक पदार्थ गांजे को तोलने पर 3 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांज पाया जिसका ताल पंचनामा बनाया गया तथा आरोपी शांतिलाल के कब्जे से मिले मादक पदार्थ गांजे को तोलने पर 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया जिसका तोल पंचनामा बनाया गया दोनों आरोपियों से मिले मादक पदार्थ को पृथक पृथक रासायनिक परीक्षण हेतु समरस कर पंचनामा बनाकर 50 50 ग्राम के दो सैंपल निकले जिन्हें प्लास्टिक की पन्नीओ में रखकर सफेद कपड़े व सुई धागे से सिलकर जप्ती चिट चस्पा कर सील चपड़ी से सील बंद किया गया तथा आरोपी प्रकाश चंद के कब्जे से मिले मादक पदार्थ के सैंपलों को आर्टिकल ए 1 ,ए 2 से चिन्हित किया गया तथा शेष बचे माल 3 किलो 400 ग्राम को आर्टिकल ए से चिन्हित किया गया तथा सफेद कपड़े में बांधकर थाना मधुसूदनगढ़ की सील से सील बंद किया गया तथा आरोपी शांतिलाल के कब्जे से मिले मादक पदार्थ के सैंपलों को आर्टिकल बी 1 बी 2 से चिन्हित किया गया तथा शेष बचे 400 ग्राम मल को आर्टिकल बी से चिन्हित किया गया तथा सफेद कपड़े में बांधकर थाना मधुसूदनगढ़ की सील से सील बंद किया गया तथा पंचनामा तैयार किए गए सील नमूना पंचनामा तैयार किया गया ।
आरोपीगण का कृत्य धारा 8/20 बी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपीगण से जप्त मादक पदार्थ को पृथक पृथक जप्त कर जपती पंचनामे बनाए गए तथा आरोपीगण गिरफ्तारी के करणों से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक तैयार किए गए तथा वापस थाने पर आकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट गुना के द्वारा आरोपी गण पर आरोप विरचित करने के बाद विचरण प्रारंभ किया गया अभियोजन द्वारा प्रकरण के समर्थन में 12 साक्षीओं को न्यायालय में परीक्षित कराया एवं 51 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया साथ ही 14 आवश्यक वस्तुओं को न्यायालय में चिन्हित कराया
संपूर्ण साक्ष उपरांत न्यायालय में बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क निवेदित किए गए अभियोजन पक्ष अपनी ठोस मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष से प्रकरण को न्यायालय में संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा अभियोजन की तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रकाश चंद साहू पुत्र मोतीलाल साहू निवासी गणेशपुरा थाना मधुसूदनगढ़ जिला गुना को धारा 8 सहपठित धारा 20 बी स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में दोषी मानते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी राकेश व्यास अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)