6 से 20 जुलाई तक राशन वितरण, चीनी ₹18 किलो, शिकायत के लिए 1800-1800-150 व 1967
हरदोई। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई माह का राशन वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मानक के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलेगा। साथ ही अप्रैल, मई और जून तिमाही के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण में समस्या होने पर 20 जुलाई को मोबाइल ओटीपी के जरिए भी राशन प्राप्त किया जा सकेगा। वितरण के दौरान सभी पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी कराई जाएगी।
उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित मात्रा में ही खाद्यान्न वितरित करें तथा किसी भी कार्डधारक को तेल, नमक, हल्दी, मिर्च या अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य न करें। शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के साथ-साथ संबंधित पूर्ति निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जा सकती है।
राशन वितरण के दौरान पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 एवं 1967 पर दर्ज कराई जा सकती है। विभाग ने कार्डधारकों से सर्वर या इंटरनेट संबंधी तकनीकी समस्या की स्थिति में धैर्य बनाए रखने और वितरण कार्य में सहयोग करने की अपील की है।
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