सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत रद्द; तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण का आदेश
नई दिल्ली। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर संबंधित पुलिस अथवा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी व्यवसायी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मई 2025 में मेघालय के सोहरा क्षेत्र में घूमने गए थे। 23 मई को दोनों के लापता होने के बाद 2 जून, 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ था।
जांच एजेंसियों के अनुसार, सोनम रघुवंशी पर किराये के हत्यारों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मामले की जांच के बाद उन्हें जून 2025 में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में मेघालय की ट्रायल अदालत ने 27 अप्रैल, 2026 को सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। इसके बाद मेघालय सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन 29 जून, 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मामले की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने जमानत रद्द करते हुए सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी।
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