सुप्रीम कोर्ट ने CJP मार्च पर पुलिस कार्रवाई मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले का उल्लेख किए जाने पर कहा, "हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए।"
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील नरेंद्र मिश्रा ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि छात्र नीट परीक्षा की पारदर्शिता और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। इस पर सीजेआई ने उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा, "बहुत-बहुत धन्यवाद।"
जब वकील ने दावा किया कि पुलिस की कथित ज्यादती के वीडियो उपलब्ध हैं, तो अदालत ने कहा, "हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।"
याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में अदालत को अनावश्यक रूप से नहीं घसीटना चाहिए।
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