मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती, 95 कारोबारियों पर 31.20 लाख का जुर्माना

Jan 28, 2026 - 09:51
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मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती, 95 कारोबारियों पर 31.20 लाख का जुर्माना

कानपुर (आरएनआई) कानपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। एडीएम सिटी की कोर्ट ने एक वर्ष के दौरान लिए गए खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट फेल आने के बाद 95 मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए कुल 31.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में नामी ब्रांड के उत्पाद भी जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे।

एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जेड स्क्वायर स्थित राहुल कटियार की बर्गर किंग प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया रिफाइंड पामोलिन तेल का नमूना जांच में पूरी तरह घटिया पाया गया। इस मामले में कोर्ट ने 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, जेड स्क्वायर की ही अर्सिया फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पनीर के नमूने में वसा की मात्रा निर्धारित मानक 50 प्रतिशत से कम पाई गई, जिसे सब-स्टैंडर्ड घोषित करते हुए 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसी क्रम में राजधानी पान मसाला का नमूना फेल होने पर संबंधित फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि गगन ब्रांड पान मसाला के सैंपल मानक पर खरे न उतरने पर ग्रीन वर्थ इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रुपये का दंड ठोका गया। इसके अलावा मेसर्स नितिश टी कंपनी की खुली चायपत्ती का नमूना भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एडीएम सिटी ने स्पष्ट कहा कि रिफाइंड तेल, पनीर, पान मसाला और चाय जैसे खाद्य पदार्थ सीधे आम लोगों की सेहत से जुड़े होते हैं। ऐसे में मिलावट या घटिया गुणवत्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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