महाराष्ट्र के स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक, एफडीए ने जारी किए सख्त निर्देश
महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के लिए स्कूल परिसरों में अनहेल्दी खाद्य पदार्थों की बिक्री और प्रचार पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने सभी स्कूलों को परिसर से चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और अन्य अधिक चीनी, नमक, वसा व ट्रांस-फैट वाले खाद्य पदार्थों को पूरी तरह हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में लागू केंद्र सरकार के नियमों का कई जगह सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था, इसलिए अब सख्ती बरती जाएगी।
नए निर्देशों के तहत स्कूल परिसर में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैक्ड स्नैक्स और अन्य अनहेल्दी खाद्य पदार्थों की बिक्री या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में ऐसे उत्पादों के विज्ञापन भी नहीं लगाए जा सकेंगे। स्कूलों को छात्रों के भोजन में फल, सब्जियां, अनाज, दालें और डेयरी उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुकाराम मुंढे ने बताया कि बच्चों के लिए नुकसानदेह खाद्य पदार्थों की सूची एफडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, कैफीन युक्त पेय और अन्य अनहेल्दी खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जाने चाहिए। अजीनोमोटो वाले चाइनीज खाद्य पदार्थों के संबंध में पूछे जाने पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना और उन्हें पौष्टिक भोजन के प्रति प्रोत्साहित करना है।
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