नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, हटाने का दिया आदेश
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए संबंधित सामग्री को तत्काल हटाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पहली नजर में ये पोस्ट घिनौने, अश्लील, अपमानजनक और मानहानिकारक प्रतीत होते हैं।
जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नितिन गडकरी को अंतरिम राहत प्रदान की। साथ ही मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल एलएलसी को निर्देश दिया कि वे संबंधित पोस्ट को तत्काल अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की व्यवस्था करें।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से सवाल किया कि जब उनके पास उन्नत तकनीक उपलब्ध है, तो ऐसे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट की पहचान कर उसे तुरंत हटाने की प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की सामग्री समाज में विषैला माहौल पैदा करती है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
यह मामला ई20 ईंधन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है। फिलहाल अदालत ने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को विवादित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
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